जांजगीर जिला के थाना मुलमुला क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.04.21 को इसकी नाबालिक पुत्री को छवि कुमार कैवर्त भगाकर ले गया | प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 78/21 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया | प्रकरण के आरोपी एवं अपह्रत बालिका की पतासाजी की जा रही थी| दिनांक 15.10.22 को सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी अपहृत बालिका के साथ रेल्वे स्टेशन पेण्ड्रा में है जो मध्य प्रदेश जाने की फिराक में है| जिस पर तत्काल मुलमुला पुलिस द्वारा टीम बनाकर पेंड्रा रवाना किया गया| जहाँ आरोपी छवि कैवर्त को रेलवे स्टेशन में घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया| अपहृता का कथन लेने पर आरोपी छवि कैवर्त द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाना एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताई गई | आरोपी छवि कैवर्त उम्र 22 वर्ष निवासी जेवरा द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 16.10.22 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया| आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक के.सी मोहले, उप निरीक्षक संतोष शर्मा सहायक उप निरीक्षक मोहन राठौर आरक्षक राजा रात्रे शामिल है |