जांजगीर-चाम्पा। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज जिले में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 10 दुकानों से 2 हजार रूपये जुर्माना लिया गया, साथ ही नाबालिग द्वारा पान दुकान का संचालन करने पर दुकान को बंद कराया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में संचालित दुकानों में दबिश देकर जांच की।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज मंगलवार को कलेक्टर के निर्देश व नोडल अधिकारी डॉ. विष्णु पैगवार के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने नवागढ़ नगर सहित अन्य सार्वजनिक जगहों का दौरा कज बिकने वाले तम्बाकूयुक्त सामानों की जांच की। जांच के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व धारा 6 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 दुकान संचालकों के खिलापᆬ कार्रवाई कर उनसे 2 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही दुकान संचालकों को बोर्ड का वितरण कर उन्हें दुकानों के सामने लगाने का निर्देश दिया। वहीं कोटपा एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी व दोषी पाये जाने पर दण्ड के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गर्ई। वहीं राछाभांठा चौक के पास एक नाबालिग द्वारा पान दुकान संचालन करने पर दुकान को बंद कराया गया। साथ ही व्यस्क व्यक्ति की अनुपस्थिति में दुकान संचालन करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर सुमित परिहार का कहना है कि शासन के निर्देश पर आज नवागढ़ में कोटपा एक्ट के तहत 10 दुकान संचालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें बोर्ड का वितरण कर उन्हें दुकानों के सामने लगाने का निर्देश दिया गया है। दुकान संचालकों को कोटपा एक्ट के संबंध में जानकारी व इसे कड़ाई से पालन की समझाइश दी गई। यदि निर्देश के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलापᆬ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।