जांजगीर-चांपा। जबरन बालिका को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमती नीता यादव ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। मिली जानकारी के अनुसार मुलमुला थाना क्षेत्र के गांव में लड़की अपने घर में खाना खाकर सोई थी। सुबह वह अपने घर में नहीं थी। परिजनों ने इसकी सूचना थाने में दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी खोजबीन शुरू की तो जयराम नगर के रेलवे स्टेशन वो मिली । लड़की ने बताया की उसे जबरन यहां लाया गया है, पुलिस मामला दर्ज कर लिया था, इस मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमती नीता यादव ने लड़की को उसके इच्छा के विरूद्घ और पालक के सहमति के बिना व्यपहरण करने का आरोप सही पाया और आरोपी मुलमुला निवासी राजेन्द्र श्रीवास उर्फ मोटू (25) पिता आश्रृत श्रीवास को भादवि की धारा 363 के लिए चार वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 366 के लिए पांच वर्ष सश्रम करावास व एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं पटाने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया।
बालिका को अपहरण करने वाले को पांच वर्ष सश्रम कारावास
By Basant Khare
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