भारतीय संविधान अनुच्छेद 99
(Article 99)
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
भारतीय संविधान अनुच्छेद 99 विवरण
संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।