जांजगीर : बीमा कम्पनी को देना पड़ा वाहन मालिक को हर्जाना, उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश 

जांजगीर जिला में बीमा अवधि में एक्सीडेंट के बाद एंबुलेंस की मरम्मत के बाद वाहन मालिक ने बीमा कंपनी में भुगतान के लिए क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लैम नहीं दिया कि एंबुलेंस का अस्पताल के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद वाहन मालिक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।

सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी की आपत्ति को खारिज करते हुए आदेश पारित किया है कि बीमा कंपनी क्लेम की राशि 5 लाख 50 हजार, मुकदमे में आए खर्च व मानसिक क्षतिपूर्ति वाहन मालिक को दे। जिला उपभोक्ता आयोग से मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता दिलीप बरेठ ने बोलेरो खरीदा और उसका उपयोग एंबुलेंस के रूप में करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उसने इसका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बिलासपुर से बीमा कराया। 24 अक्टूबर 2021 तक बीमा वैलिड था, इसी अवधि में एंबुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद वाहन मालिक ने उसकी मरम्मत कराई और बीमा की राशि 5 लाख 50 हजार के लिए बीमा कंपनी में क्लेम किया।

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लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज कराया। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य विशाल तिवारी ने बीमा कंपनी की आपत्ति को खारिज करते हुए पाया कि रजिस्ट्रेशन एंबुलेंस के लिए ही कराया गया था, इसलिए बीमा कंपनी को 5 लाख 50 हजार रुपए तथा मानसिक संताप 25 हजार व 5 हजार रुपए वाद व्यय 45 दिनों में देने का आदेश पारित किया है।