भारतीय संविधान अनुच्छेद 135

भारतीय संविधान अनुच्छेद 135

(Article 135 )

विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 135, विवरण

 

जब तक संसद‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियाँ फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

 

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 134A

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन