भारतीय संविधान अनुच्छेद 151, संपरीक्षा प्रतिवेदन

भारतीय संविधान अनुच्छेद 151

(Article 151)

संपरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण

 

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल* के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ” या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 150, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 150, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 214