भारतीय संविधान अनुच्छेद 157

भारतीय संविधान अनुच्छेद 157 (Article 157)

 राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यताएं

विवरण

कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

 

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-156/

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 133