भारतीय संविधान अनुच्छेद 161

भारतीय संविधान अनुच्छेद 161 (Article 161)

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

विवरण

 

किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-160/

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 239 कख