भारतीय संविधान अनुच्छेद 167

भारतीय संविधान अनुच्छेद 167 (Article 167)

राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

विवरण

प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा-

(ए) राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना;

(बी) राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिसे राज्यपाल मांग सकते हैं; और

(सी) यदि राज्यपाल को आवश्यकता हो, तो वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-166/

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल – 48, कृषि और पशुपालन का संगठन