ट्रेन में यात्रा के दौरान भारी भरकम सामान ले जाने पर लगी रोक, अधिक ले जाने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

भारतीय रेलवे अपनी सेवाओं को दिन पर दिन बेहतर कर रहा है। वंदे भारत समेत कई नई ट्रेनों को चलाया जा रहा है, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं| ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग अपने साथ भारी भरकम सामान भी लेकर जाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप ट्रेन में तय लिमिट में ही सामान ले जा सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने किस कोच में कितने किलो सामान ले जाया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी है। यदि तय लिमिट को कोई क्रॉस करता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

 


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रेलवे नियम के अनुसार, एसी फर्स्ट क्लास में यात्री 70 किलो तक का वजन वाला सामान फ्री में ले जा सकते हैं, जबकि एसी 2 टियर में 50 किलो तक का भार ले जा सकते हैं। इसके अलावा एसी 3 टियर या चेयर कार में 40 किलो तक का सामान फ्री में ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास की बात करें तो इसमें यात्री अपने टिकट के साथ 40 किलो तक के भार को अपने साथ रख सकते हैं। सेकंड क्लास में यह लिमिट 35 किलो है।

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भारतीय रेलवे के अनुसार, ट्रंक, सूटकेस और बक्से जिनका बाहरी मेजरमेंट 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) हो, उसे सामान के रूप में यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति होती है। यदि ट्रंक, सूटकेस और बक्से का मेजरमेंट तय लिमिट से अधिक है तो फिर ऐसी वस्तुओं को बुक किया जाना चाहिए और ब्रेक वैन में ले जाया जाना चाहिए, न कि यात्रियों के डिब्बे में।

 


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इसके अलावा, एसी-3 टायर और एसी चेयर कार डिब्बे में ले जाने योग्य ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम साइज 55 सेमीx45 सेमी x 22.5 सेमी ही होना चाहिए। वहीं, यात्रियों को ट्रेन में कई चीजें ले जाने पर बैन लगा हुआ है। इसमें कैमिकल, पटाखे, गैस सिलेंडर, तेजाब, ग्रीस, चमड़ा आदि शामिल है। यदि कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 164 के तहत कड़ा ऐक्शन लिया जा सकता है।

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