भारतीय संविधान अनुच्छेद 216 (Article 216)
उच्च न्यायालयों का गठन
प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।
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