भारतीय संविधान अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालयों का गठन

भारतीय संविधान अनुच्छेद 216

(Article 216)

उच्च न्यायालयों का गठन

 

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 214

भारतीय संविधान अनुच्छेद 213

भारतीय संविधान अनुच्छेद 212

भारतीय संविधान अनुच्छेद 211

 

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 33, लोक व्यवस्था बनाए रखने का