भारतीय संविधान अनुच्छेद 239 कख
संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान
यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से या अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है कि-
- (क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239एए या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या
- (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,
राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239एए के किसी उपबंध को या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के सभी या किसी उपबंध को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे कानून में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा और ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो उसे अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239एए के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
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