भारतीय संविधान अनुच्छेद 89, राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

भारतीय संविधान अनुच्छेद 89

(Article 89)

राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 89 विवरण

(1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।
(2) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना