भारतीय संविधान अनुच्छेद 89
(Article 89)
राज्य सभा का सभापति और उपसभापति
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 89 विवरण
(1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।
(2) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।