भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 डी
सीटों का आरक्षण
- (1) निम्नलिखित के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी-
- (क) अनुसूचित जातियां; और
- (ख) अनुसूचित जनजातियाँ,
प्रत्येक पंचायत में आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
- (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित कुल स्थानों की कम से कम एक-तिहाई सीटें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगी।
- (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक-तिहाई (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकेंगी।
- (4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे:परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या के अनुपात में यथाशक्य वही होगी जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में है:आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे:
यह भी प्रावधान है कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी।
- (5) खंड (1) और (2) के अधीन सीटों का आरक्षण तथा खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण को छोड़कर) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।
- (6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी स्तर पर किसी पंचायत में सीटों या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी।
https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243c-composition-of-panchayats/
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा