भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एफ
सदस्यता के लिए निरर्हताएं
- (1) कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-
- (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:
परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
- (ख) यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसा राज्य विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाए, तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन, किसी स्तर पर किसी पंचायत को, जो ऐसे संशोधन से ठीक पूर्व कार्यरत है, खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति तक विघटित करने वाला प्रभाव नहीं रखेगा।
- (3) पंचायत के गठन के लिए चुनाव निम्नलिखित तिथियों में सम्पन्न किया जाएगा-
- (क) खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले;
- (ख) इसके विघटन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व:
परन्तु जहां विघटित पंचायत के बने रहने की शेष अवधि छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठित करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।
- (4) किसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित न हुई होती।
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 डी, सीटों का आरक्षण
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन