भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस
वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
- (1)
तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली किसी नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर वार्ड समितियां गठित की जाएंगी। - (2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में उपबंध कर सकेगा-
- (क) वार्ड समिति की संरचना और प्रादेशिक क्षेत्र;
- (ख) वार्ड समिति में स्थान किस प्रकार भरे जाएंगे।
- (3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।
- (4) जहां वार्ड समिति में निम्नलिखित शामिल हों-
- (क) एक वार्ड, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या
- (ख) दो या अधिक वार्डों के लिए, नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक, जो वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा,
उस समिति का अध्यक्ष होगा।
- (5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी राज्य विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकती समझी जाएगी।
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