भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ब
नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां
इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित को संपन्न कर सकेगा-
- (क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों
और ऐसे कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान हो सकेंगे, ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकें, निम्नलिखित के संबंध में-- (i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
- (ii) उन कार्यों का निष्पादन और योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत
बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं भी हैं;
- (ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना जो उन्हें उनको सौंपे गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों,
जिनमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।
https://johar36garh.com/indian-constitution/constitution-of-india-article-243f-disqualifications-for-membership/
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243प, नगर पालिकाओं की अवधि, आदि
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 न, स्थानों का आरक्षण
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना