शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कार में सीट बेल्ट और बाइक में हेलमेट पहनना अनिवार्य

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छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागाध्यक्षों, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मचारियों की मौत पर चिंता जताते हुए उठाया गया है।

 

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मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन स्थानों की पहचान करने पर जोर दिया है, जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा, शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का स्वयं उपयोग कर आम नागरिकों को प्रेरित करें।

 

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ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल के माध्यम से नागरिकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, सभी जिलों में सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया गया है। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का दूसरे राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 

शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कार में सीट बेल्ट और बाइक में हेलमेट पहनना अनिवार्य

 

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