पामगढ़ में बदमाश को किया गया तड़ीपार : जांजगीर जिला के पामगढ़ में एक आदतन अपराधी को 1 साल तक के लिए माननीय जिला दण्डाधिकारी तड़ीपार का आदेश किया है| पुलिस द्वारा आदतन बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर – चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था। आरोपी मुलमुला थाना के ग्राम कोसा का रहने वाला है|

पामगढ़ में बदमाश को किया गया तड़ीपार : बदमाश की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर -चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाहीं।
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