दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को ₹2 लाख की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

महासमुन्द
दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख रूपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-53 में टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में ग्राम लोहारडीह निवासी नेहरू यादव की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी माता शिखा यादव को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

See also  छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा, बस्तर-जांजगीर-चांपा में हर तरफ लहराया तिरंगा