पिथौरा पुलिस ने आदिवासी किसानों की जमीन को षडयंत्र कर अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने बताया कि 18 नवंबर को प्रार्थी टेकलाल बरिहा ग्राम ख़पराखोल थाना पिथौरा ने एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्टदर्ज कराया कि उसके पिताजी मानसिंग बरिहा अपने जीवित काल में पैसे की आवश्यकताहोने पर पिथौरा निवासी आनंद कुमार अग्रवाल से 1 लाख 90 हजार रुपये कर्ज के रूप में 3% प्रतिमाह ब्याज के दर उधार लिया था एवं जमीन की ऋण पुस्तिका को आनंद कुमार अग्रवालके पास रखवाया था. जिसकेबाद प्रार्थी के पिताजी मानसिंग का वर्ष 2014 में देहांत होने से फौती कटवाने एवंकृषि कार्य, धान बिक्री करने हेतु ऋण पुस्तिका की आवश्यकतापड़ने पर जब प्रार्थी ने आनंद कुमार अग्रवाल से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बतायागया कि ऋण पुस्तिका को प्रार्थी के पिताजी वापस ले गया है एवं प्रार्थी के पिता केनाम पर 12 एकड़ जमीन को अपने विश्वनीय व्यक्ति आदिवासी सामाज के तेजराम दीवान जोकि आनंद अग्रवाल के दुकान में कार्यरत कर्मचारी है उसके नाम पर ख़रीदना तथा रजिस्ट्रीकरवा लेना बताया.मामलेकी शिकायत पर पुलिस की टीम ने गहन विवेचना के दौरान मामले के आरोपी आनंद कुमार अग्रवालके निवास में दबिश कर बारीकी से विधिवत तलाशी लिया गया तो तलाशी के दौरान भारी मात्रा में किसान किताब, बैंकपास बुक, गैसपासबुक, चेकबुक, स्टाम्पपेपर, जमीनखरीदी बिक्री इकरार जप्त किया गया.
इसीतरह आनंद कुमार अग्रवाल के यहाँ दुकान में कार्य कर रहे कर्मचारी तेजराम दीवान एवंभावसिंग दीवान के निवास स्थान में भी अधिक मात्रा में किसान किताब जप्त किया गयाहै.पुलिसने आनंद कुमार अग्रवाल के यहाँ से 51 नग ऋण पुस्तिका भाग-01, ।9 नग ऋण पुस्तिका भाग-02, कुल 70 नग ऋणपुस्तिका विभिन्न बैंक का पासबुक 34 नग, 07 नग एटीएम कार्ड, 51 प्रति स्टाम्प पेपर एवं अन्य दस्तावेज, तेजरामदीवान के यहाँ से नग ऋण पुस्तिका भाग-01, 11 नग ऋण पुस्तिका भाग-02, कुल 18 नग ऋणपुस्तिका व बैंक का पासबुक व भावसिंग दीवान के यहाँ से 14 नग ऋण पुस्तिका भाग-01, 20 नग ऋण पुस्तिका भाग-02, कुल 34 नग ऋणपुस्तिका व विभन्न बैंक के पासबुक व चेकबुक जप्त किया है.
पुलिस ने बताया है कि आनंद कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड न. 6 मंदिर चौक पिथौरा, तेजरामदीचान निवासी सराईपाली थाना तेंदुकोना एवं भावसिंग दीवान निवासी जामपाली थाना पिथौरा द्वारा आस-पास गाव के भोले-भाले आदिवासी किसानों की जमीन को षडयंत्र करजमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाकर कर धोखाधड़ी किया है. कृत्य भा.द.वि. कीधारा 420,120-B, 34 के तहत घटित होना पाये जाने से 19 नवंबर कोगिरफ्तार किया गया है जिन्हें माननीयन्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.