मतदान दल को बंधक बनाने, पुलिस के ऊपर हमला, 15 आरोपियों को जेल

Johar36garh (Web Desk)|  छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला के ग्राम पंचायत खैरझीटी में मतदान दल को बंधक बनाने, पुलिस के ऊपर हमला करने तथा डायल 112 वाहन में तोड़फोड़ करने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 28 जनवरी को जैजैपुर ब्लाक के ग्राम खैरझीटी के मदातन केन्द्र में मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर मतदान दल को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। ग्रामीणों ने मतदान दल और पुलिस के ऊपर लाठी, डंडा एवं पत्थरों से हमला किया था। वहीं डायल 112 वाहन पर भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया था। जिसमें उप निरीक्षक घनश्याम पटेल व अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। आहत उप निरीक्षक घनश्याम पटेल एवं मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी सागर वर्मा की रिपोर्ट पर थाना हसौद में आरोपियों के विरुद्घ अलग-अलग अपराध पंजीबद्घ किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीओपी भवानी शंकर खुटिया के नेतृत्व में रक्षित केन्द्र जांजगीर एवं चंद्रपुर, डभरा अनुविभाग के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम बनाई गई। टीम ने एक साथ ग्राम बोईरडीह में दबिश देकर उक्त दोनों प्रकरणों के आरोपियों सम्मेलाल साहू पिता रामचरण साहू, फिरत यादव पिता डगाराम यादव, श्रीमती गायत्री यादव पति स्व. जीवनलाल यादव, श्रीमती सिरमती सिदार पति छेरकाराम सिदार, श्रीमती हेमलता निराला पति हेमचरण निराला , हिमेन्द्र धिरे पिता धनीराम घिरे, बलराम सिदार पिता छेरकाराम सिदार उम्र, अजय नेताम पिता दौलतराम नेताम, संतोश यादव पिता बेदराम यादव, राजेश यादव पिता जीवनलाल यादव , सुनील यादव पिता बेदराम यादव , ईश्वर प्रसाद चंद्रा पिता नावागौंटिया चंद्रा, खेलकुमार साहू पिता माखनलाल साहू , ननकी राउत पिता चमरू राउत, राजकुमार साहू पिता कार्तिकराम साहू

सभी निवासी बोईरडीह को भादंवि की धारा 147,148,149,186,353,332 और 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा भादंवि की धारा 147,148,149,186,332,347 और 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं 131 लोक प्रति. अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 

आकाश जनार्दन की रिपोर्ट 
मतदान दल को बंधक बनाने, पुलिस के ऊपर हमला, 15 आरोपियों को जेल

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