छत्तीसगढ़ राज्य निर्वायन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है तथा कार्यक्रम जारी होने के साथ-साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में समस्त/कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन के प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र जिला-जांजगीर-चांपा में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली एवं जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित किया है। आमसभा जुलूस रैली की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम 48 घण्टे पूर्व लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जुलूस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
चूंकि इस प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत/ जनसुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की कार्यवाही के समापन होते तक प्रभावशील है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक तथा कोलाहल अधिनियम लागू
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा कर दिये जाने के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य स्वतंत्र शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति बनाये रखने के लिए लोक हित में यह आवश्यक हो गया की निर्वाचन की कार्यवाही के समापन होने तक संबंधित ग्रामीण क्षेत्र जिला जांजगीर-चाम्पा की सीमा में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाये।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत सभी प्रकार की तीव्र आवाज, तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य, मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाये या जिसे सुनकर व्यक्ति योग या संत्रात कारित हो, को प्रतिबंधित किया है। किन्तु निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक संबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति शर्तों के अधीन होगी।
किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / आदेशों का उलंघन न होता हो, चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जाएगी, यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, लागू नहीं होगी, इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उलंघन किए जाने पर घ०ग० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जोे प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का नही संबंधित ध्यनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक प्रभावशील रहेगा।