इनकम टैक्स की रेड से बचना है तो जाने यह नियम, वरना हो सकती है छापेमारी

इन दिनों इनकम टैक्स, ED, CBI जैसी बड़ी जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। ED ने हाल ही में कई जगह छापेमारी की है। जहां करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं। ED ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं? जिससे उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो। लिहाजा ऐसे सवालों के जवाब के लिए ये खबर आपके लिए काफी जरूरी साबित हो सकती है।

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं। अगर उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा। आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वहीं अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो फिर जांच एजेंसियां कार्रवाई जरूर करेंगी।

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जानिए क्या हैं नियम घर में रखे पैसे का सोर्स बताना जरूरी है। अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हैं तो 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक फिस्कल ईयर में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन (Transaction) करने पर जुर्माना लग सकता है। एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर PAN नंबर देना जरूरी होता है।

कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी देनी होगी। PAN and Aadhaar की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 लाख रुपये से ज्यादा Cash में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी Cash कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।

30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बेच पर व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है। Credit-Debit Card कार्ड के भुगतान के दौरान अगर कोई शख्स एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि एक बार में भुगतान करता है तो जांच हो सकती है। अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी एक दिन में नहीं ली जा सकती है। इसे बैंक के जरिए करना होगा। इस सरकारी स्कीम में हर महीने 55 रुपये करें जमा, सालाना 36,000 रुपये पेंशन का होगा इंतजाम कैश में चंदा देने की लिमिट 2,000 रुपये तय कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 रुपये से ज्यादा का लोन नकदी में नहीं ले सकता है। बैंक से 2 करोड़ रुपये से अधिक कैश Cash निकालने पर TDS लगेगा।

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