भारतीय संविधान, आर्टिकल – 46, दुर्बल वर्गों के शिक्षा

भारतीय संविधान अनुच्छेद 46

(Article 46)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

विवरण

राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।

 

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल – 22, गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण