आदतन अपराधियों, असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश – जिला दण्डाधिकारी

Johar36garh (Web Desk) | त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव चुनाव-2019-20 के तहत जिले में 28 जनवरी, 31 जनवरी और 3 फरवरी को होने वले मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के मद्देनजर जिले के आदतन अपराधियों, असामाजिक तत्वों, अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने निर्देश दिये हैं।जारी आदेश में जांजगीर-चांपा जिले के सभी एस.डी.एम. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिला मजिस्ट्रेट श्री पाठक ने कहा है कि जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, मतदाताओं को भयभीत कर सकते हैं तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ग्रामों, क्षेत्रों में पूर्व से जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, अपराधों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहें हो, आपसी झगड़े या तनाव की जानकारी प्राप्त हुई हो, इन व्यक्तियों के विरूद्ध अंतर्गत धारा 107, 116, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 विहीत विधि के प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधपत्र निष्पादन (बाउण्ड ओव्हर) की कार्यवाही की जाए।


आदेश में कहा गया है कि प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में समीक्षा करें। ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोकशांति भंग करने की गतिविधियां में लिप्त रहते हैं, उनके विरूद्ध अंतर्गत धारा 107, 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल कार्यवाही की जाए।  कार्यवाही के समय यह ध्यान रखा जाए कि विविध प्रावधानों का पालन हो तथा जहां आवश्यक हो अनावेदक को मौके  पर सुना जा कर उसका उत्तर या बयान अंकित किया जाए। इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल अधिकारियों को इलाके की वास्तविक स्थिति को समझने का मौका मिलेगा बल्कि अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस अभियान के दौरान समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी  एवं थाना प्रभारी न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रतिबंधात्मक धाराओं 107, 116, 109, 110 में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करें तथा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित असामाजिक तत्वों में एवं समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही करें। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिये गये हैं।

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