अजाक्स ने सहायक शिक्षक /एलबी को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति देने की मांग

Johar36garh (Web Desk)|छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के जिला प्रवक्ता सह विकास खण्ड अध्यक्ष कटघोरा सुरेन्द्र कुमार खुंटे ने कोरबा जिला के सहायक शिक्षक/ सहायक शिक्षक (एलबी संवर्ग ) को प्रधान पाठक ( प्राथमिक शाला) के पद पर करने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से की है। उनकी अनुपस्थिति में सहायक संचालक के आर डहरिया को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के नाम का ज्ञापन सौंपा । श्री खुंटे ने कहा कि दिनांक 5 मार्च 2019 को प्रकाशित राजपत्र में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 का प्रकाशन किया गया है।

उक्त नियम के अनुसूची एक अनुसार प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को प्रदान किया गया है।
अनुसूची 2 के अनुसार नियम 6(1) (ख) के अनुसार प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के रिक्त पदों पर भरे जाने वाले पदों की संख्या 100% है ।
नियम के अनुसार यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एलबी ) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे , और इसी तरह यदि टी संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को टी ( एलबी ) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे” – उल्लेखित है।
अनुसूची ( 4) अनुसार सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक ( प्राथमिक शाला ) के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का उल्लेख है , जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष, सहायक संचालक/ समकक्ष सदस्य सचिव, प्राचार्य डाइट सदस्य एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।- उल्लेखित है।

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नियम 4 (घ) सेवा का गठन के अनुसार पंचायत विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2012 तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2013 के अंतर्गत भर्ती किए गए शिक्षक जो संविलियन के माध्यम से सेवा में शामिल किए गए हों।
तथा नियम 6 ( घ ) के अनुसार- ” ऐसे व्यक्तियों के संविलियन द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को धारण करते हों एवं किसी शासकीय सेवा में समकक्ष वेतनमान / पद पर सेवारत हों।” – उल्लेखित है।
इससे स्पष्ट है कि सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एलबी) संवर्ग पदोन्नति हेतु अर्हकारी योग्यता को धारण करता है।

श्री खुंटे ने कहा कि नियम 14 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के संबंध में नियम 14 (एक) के अधीन दिए रीति से समिति का गठन कर नियम 14(3) अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के उपबंध अनुसार माडल रोस्टर तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला ) के पद पर पदोन्नति करने की कृपा करेंगे । कृपया समय सीमा निर्धारित कर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे तथा संघ को भी अवगत कराने की जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से मांग की है।

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