छत्तीसगढ़ के जैजेपुर विधायक बालेश्वर साहू ग़िरफ़्तार, पहुंचे जेल, धोखाधड़ी और गबन का मामला

जांजगीर जिला में आज सनसनी खबर सुनने को मिला है। जिसमें कोर्ट के आदेश पर विधायक को रिमांड पर जेल भेजा गया है। धोखाधड़ी और गबन के मामले में आज पुलिस ने विधायक जैजैपुर बालेश्वर साहू को जिला न्यायालय में पेश किया गया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर न्यायिक निर्माण पर जांजगीर जिला के जेल भेजा गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जैजैपुर विधायक को धोखाधड़ी और गबन के मामले मे जिला न्यायालय मे 2 संदूक चालान के साथ आज पेश किया था | न्यायलय ने विधायक जैजेपुर जिला जेल जांजगीर भेजने का आदेश दिया| अब विधायक 22 तक न्यायिक रिमांड मे रहेंगे | आरोपी द्वारा रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट मे आवेदन दिया गया.. जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया|  पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया है
दरअसल प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष परसा पाली थाना सारा गांव के द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई शिकायत जांच पर आरोपी माननीय विधायक श्री बालेश्वर साहू विधायक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420,467,468,471,34 भादवी का अपराध दिनांक 03.10.2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया अपराध विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पर गौतम राठौर एवं माननीय विधायक श्री बालेश्वर साहू विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर जिला शक्ति के विरुद्ध अपराध धारा सिद्ध पाए जाने एवं मामले में विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 9.1.2026 पेश किया गया.. माननीय CJM न्यायालय द्वारा चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया गया.. जिसके उपरांत आरोपी द्वारा रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट मे आवेदन दिया गया.. जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया.. पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया है
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