पामगढ़ में जगली सुअर के घायल करने पर ईलाज हेतु मुआवजा स्वीकृत

वन परिक्षेत्र बलौदा अन्तर्गत महेश कुमार यादव  उम्र-25 वर्ष ग्राम-सिल्ली, थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को वन्य प्रणी जंगली सुअर द्वारा घयल करने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा आवेदक महेश कुमार यादव को उनके प्रस्तुत चिकित्सा देयक के आधार पर कुल क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि रूपये 32319 (बत्तीस हजार तीन सौ उन्नीस) स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत बजट मद 10-2406-3896 हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जन घायल करने पर क्षतिपूर्ति मुआवजा के तहत भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

https://johar36garh.com/chhattisgarh-news/three-serious-1-woman-involved-in-wild-boar-attack-all-went-to-work-in-the-field/
See also  बाल विवाह के खिलाफ जनकपुर में हुंकार: एसपी रत्ना सिंह की सख्त चेतावनी, समाज ने लिया बदलाव का संकल्प