भारतीय संविधान अनुच्छेद 243भ
नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ
किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा,-
- (क) किसी नगरपालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और
ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को उद्गृहीत करने, संग्रहित करने और विनियोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा; - (ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए लगाए गए और संगृहीत किए गए ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को नगरपालिका को सौंप सकेगी;
- (ग) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को ऐसे सहायता अनुदान देने का उपबंध कर सकेगा; और
- (घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों के गठन तथा उनमें से ऐसी धनराशियों को निकालने के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा,
जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243b-powers-authorities-and-responsibilities-of-municipalities-etc/
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243फ, सदस्यता के लिए निरर्हताएं
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243प, नगर पालिकाओं की अवधि, आदि
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 न, स्थानों का आरक्षण
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना