पामगढ़ में नाबालिग बालिका के साथ जबरन अनाचार, न्यायालय ने सुनाई 29 साल की सश्रम कारावास की सजा

जांजगीर जिला के पामगढ़ में नाबालिग बालिका के साथ शादी का झांसा देकर जबरन अनाचार करने वाले आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक गंभीर मामले में आरोपी को कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के इस मामले में आरोपी भुवनेश्वर कश्यप ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया था।

थाना पामगढ़ क्षेत्र का आरोपी भुवनेश्वर कश्यप द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया गया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में दिनांक 19.09.25 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में तात्कालिक थाना प्रभारी पामगढ़ निरीक्षक मनोहर सिन्हा द्वारा गंभीरता से विवेचना करते हुए थाना पामगढ़ क्षेत्र के आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायालय FTSC (पास्को) जांजगीर द्वारा आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

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इस प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी पामगढ़ निरीक्षक मनोहर सिन्हा की उत्कृष्ट विवेचना महत्वपूर्ण रही। पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।

 

 

पामगढ़ : नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर अनाचार, आरोपी पहुंचा रिमांड पर जेल