Johar36garh (Web Desk)|राज्य सरकार के निर्देशानुसार डायवर्सन/भू-भाटक की बकाया राशि वसूली के लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र के अनुसार निर्धारित तिथि के पश्चात छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के नियम 16 के तहत बकाया राशि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान के लिए संबंधित व्यक्ति/संस्था उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी कर आम सूचना प्रकाशित करने एवं डायवर्सन वसूली की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
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