छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी (Ajit Jogi) को बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने अजीत जोगी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जाति मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी. इस मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने अजीत जोगी की याचिका को निरस्त कर दिया है.
पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने 23 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी. इसमें कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था. साथ ही बिलासपुर प्रशासन को मामले में दस्तावेज जब्त कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.
एफआईआर दर्ज होने के बाद अजीत जोगी बिलासपुर हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे थे. आज हाई कोर्ट जस्टिस आरसीएस सामन्त की सिंगल बेंच कोर्ट ने फैसला दिया है. इस निर्णय के बाद अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बता दें कि जन्म स्थान को लेकर गलत जानकारी देने के मामले में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी इस समय न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं. अब अजीत जोगी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.