वर्तमान समय में विवाह प्रमाण पत्र बहुत जरुरी है। जब तक आप अपना विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाते क़ानूनी तौर पर आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। विवाह का पंजीकरण संसद के द्वारा 2005 बिल अधिनियम पर बनाया गया है। Chhattisgarh marriage कानून महिला आयोग के हितार्थ के तौर पर इसे मंजूरी दी गयी है। ताकि महिलाओं के अधिकार का हनन ना हो सके, बाल अधिकार को रोका जा सके और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो ससुराल में महिलाओ को उनका अधिकार मिल सके। बिल पास होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र बनाना अति आवश्यक है।
मैरिज रजिस्ट्रेशन के अनुसार शादी के 30 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होता है और यदि आप इसके लिए देर से आवेदन करते है तो इसके लिए आपको शुल्क भरना होगा। हर दिन के 2 रूपये विलम्ब शुल्क लगेगा। यदि आपने अभी तक अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप अभी घर बैठे आवेदन कर सकते है इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होगा आप ऑनलाइन ही अपना विवाह प्रमाण पत्र बना सकते है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप अपने तहसील या नगरपालिका में जाकर आवेदन कर सकते है। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से बताएंगे की आप किस प्रकार ऑनलाइन chhattisgarh marriage certificate आवेदन कर सकते हो। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
आर्टिकल का नाम | छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन |
बिल पास अधिनियम | वर्ष 2005 |
राज्य का नाम | Chhattisgarh |
केटेगरी | विवाह प्रमाण पत्र |
उद्देश्य | महिलाओं को अधिकार |
वर्ष | 2023 |
आवेदन मोड़ | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट / edistrict.cgstate.gov.in |
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लाभ
- विवाह प्रमाण पत्र पति और पत्नी के संबंध को दर्शाता है।
- दोनो दम्पत्ति यदि अपना पासपोर्ट बना रहे है तो इसके लिए उन्हें पहले अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को सारे अधिकार दिए जायेंगे।
- बाल विवाह को रोकना
- यदि पति किसी अन्य देश का नागरिक है तो विवाह प्रमाण पत्र उसकी पत्नी को नागरिकता दिलाता है।
- यदि शादी के बाद पत्नी अपना नाम बदलना चाहती है तो विवाह प्रमाण के तहत वो अन्य प्रमाण पत्र में भी अपना नाम बदल सकती है।
Chhattisgarh Marriage Certificate2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र – स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आपको अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि आप दस्तावेज के साथ संलग्न कर सकते है।
- जन्म प्रमाण पत्र – पति पत्नी दोनों को अपना जन्म प्रमाण पत्र की संलग्न करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार आयु की निश्चितता की जाएगी। यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होगी और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होगी तो कर्मचारी या विभाग द्वारा आगे अधिकारियो को सूचित किया जायेगा।
- पति और पत्नी के पासपोर्ट साइज फोटो – ये फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान में लगाने होंगे।
- शादी के समय की फोटो – इसके बाद आपको अपने शादी के समय की फोटो लगानी होगी। जिसमे दम्पति एक दूसरे के गले में वरमाला डाल रहे होंगे।
- पति या पत्नी में से यदि कोई विधुर या विधवा है तो उन्हें अपने पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण देना होगा। और आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- पति पत्नी दोनों दम्पति में से यदि कोई सिख जैन या बौध नहीं है तो उसे अपना धर्म का प्रमाण देना होगा।
- आवेदन फॉर्म में दो गवाहों के हस्ताक्षर और उनके पता प्रमाण देना जरुरी है।
- पति या पत्नी में से कोई यदि विदेशी है तो तब उन्हें उस देश के हाई कमिश्नर से अनापत्ति प्रमाण लाना आवश्यक होगा।
- पति और पत्नी के एफिडेविड भी आवेदन पत्र के साथ लगेंगे। एफिडेविड का फॉर्म आपको किसी भी पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध हो जायेगा। यह आवेदन फॉर्मेट पत्र निशुल्क होता है।
छत्तीसगढ़ ऑफलाइन विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कैसे करे ?
यदि आप ऑफलाइन ही अपना विवाह प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो आप अपने नजदीक नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के कार्यालय से फॉर्म ले सकते है और उसे भर दे साथ ही जितने पूछे गए दस्तावेज है उन्हें संलग्न करने होंगे उसके बाद आपने जहां से आवेदन फॉर्म लिया है वहीं जमा कर दे और साथ ही आप अपने साथ दो गवाहों को भी ले जाएँ। इसके बाद वहां के कर्मचारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि होने के बाद दोनों दम्पति को हस्ताक्षर करने होंगे। और जो गवाह है उनसे भी हस्ताक्षर करवाए जायेंगे। आप गवाह के तौर पर जिस पंडित ने शादी कराई थी उन्हें भी गवाह के तौर पर ले जा सकते है। और आपको कुछ दिन बाद आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल जायेगा।
छत्तीसगढ़ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ शर्ते
सरकार द्वारा Chhattisgarh Marriage Registration के लिए कुछ शर्ते रखी गयी है जो उम्मीदवार को मानने होंगे।
- कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार के विवाह पंजीकरण से इंकार नहीं कर सकता है लेकिन अगर दस्तावेज कुछ गड़बड़ी पायी जाती है या कोई भी दस्तावेज में कमी होगी तो तब कर्मचारी विवाह पंजीकरण से इंकार कर सकता है।
- आपका विवाह पंजीकरण वही संभव होगा जिस शहर गांव क्षेत्र में आपकी शादी हुयी होगी। किसी और राज्य में आप अपना विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना सकते।
- विवाह पंजीकरण के उपरांत आप किसी भी प्रमाण पत्र में हुयी गलती को ठीक करने के उत्तरदायी हो जायेंगे।
- जो भी कर्मचारी मैरिज सर्टिफिकेट बनाएगा आपको उसे 100 रूपये शुल्क अदा करने होंगे।
- आवेदन करने के 15 दिन बाद आपका विवाह सर्टिफिकेट आपको मिल जायेगा।