छत्तीसगढ़ में भगवान ‘शिव’ को कोर्ट में तलब होने का फरमान जारी, पेश नहीं होने की सूरत में 10 हजार रुपए जुर्माना

JJohar36garh News|रायगढ़ जिला में कोर्ट ने भगवान भोलेनाथ को नोटिस (Notice) जारी किया है। यह भी कम लगा तो कोर्ट में पेश नहीं होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी अधिरोपित करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। अब भगवान ‘शिव’ (Lord Shiva) को नोटिस (Notice) और उन पर जुर्माना (Fine) के पीछे कहानी क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बात को जानने की उत्सुकता स्वाभाविक भी है।

दरअसल, मामला छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायगढ़ (Raigarh) जिले का है। जहां के तहसीलदार कोर्ट से यह अजीबों—गरीब नोटिस जारी हुआ है, वह भी भगवान ‘शिव’ (Lord Shiva) के नाम, जिन्हें कोर्ट में तलब होने का फरमान जारी किया गया है, तो पेश नहीं होने की सूरत में 10 हजार रुपए जुर्माना (Fine) अदा करने का आदेश भी जारी किया गया है।

रायगढ़ (Raigarh) के वार्ड क्रमांक 25 की निवासी सुधा राजवाड़े (Sudha Rajwade) ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (High Court Bilaspur) में याचिका लगाई थी, इस पर हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार और तहसील कार्यालय रायगढ़ (Raigarh) को जांच के आदेश देते हुए रिपोर्ट फाइल करने कहा था।

See also  सड़क पर जन्मदिन, महापौर के बेटे सहित दस से अधिक लोगों के खिलाफ FIR

हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद तहसील कार्यालय ने 10 सदस्यों की टीम गठित की और जांच कराया, तो शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद 10 नामित लोगों के खिलाफ तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, जिसमें से एक भगवान ‘शिव’ (Lord Shiva) के नाम भी है। इस नोटिस में भगवान ‘शिव’ को कोर्ट में पेश होने और नहीं आने पर 10 हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।