Wednesday, November 6, 2024
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 162

भारतीय संविधान अनुच्छेद 162 (Article 162)

राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

विवरण

 

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है:

परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान-मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कर्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-161/

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