भारतीय संविधान अनुच्छेद 243, पंचायती राज
परिभाषाएँ
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;
- (ख) “ग्राम सभा” से तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था से है;
- (ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तर के बीच का स्तर अभिप्रेत है जिसे राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;
- (ङ) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (च) “जनसंख्या” से पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं;
- (छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 239 कख