Friday, November 22, 2024
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 सी

पंचायतों की संरचना

  • (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध कर सकेगा:परंतु किसी भी स्तर पर किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक ​​संभव हो, सम्पूर्ण राज्य में एक समान होगा।
  • (2) किसी पंचायत में सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक ​​साध्य हो, सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक समान होगा।
  • (3) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकेगा-
    • (क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अभाव वाले राज्य की दशा में जिला स्तर पर पंचायतों में;
    • (ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का, जिला स्तर पर पंचायतों में;
    • (ग) लोक सभा के सदस्यों और राज्य विधान सभा के सदस्यों का, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न किसी स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;
    • (घ) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं-
      • (i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र में, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;
      • (ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र में, जिला स्तर पर किसी पंचायत में।
  • (4) पंचायत के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए हों अथवा नहीं, पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।
  • (5) अध्यक्ष –
    • (क) ग्राम स्तर पर पंचायत का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे; तथा
    • (ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने बीच से किया जाएगा।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243-b-constitution-of-panchayats/

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243, पंचायती राज 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 241

भारतीय संविधान अनुच्छेद 240

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