भारतीय संविधान अनुच्छेद 41
(Article 41)
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
विवरण
राज्य अपनी आर्थिक सामनर्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।