भारतीय संविधान अनुच्छेद 202

भारतीय संविधान अनुच्छेद 202 (Article 202)

वार्षिक वित्तीय विवरण

(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाएगा, इस भाग में जिसे “” कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण”

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में सन्निहित व्यय का अनुमान अलग से दर्शाया जाएगा-

(ए) इस संविधान द्वारा राज्य के समेकित निधि पर लगाए गए व्यय के रूप में वर्णित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि; और

(बी) राज्य की संचित निधि से प्रस्तावित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम; और राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर लगाया जाने वाला व्यय होगा-

(ए) राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय;

(बी) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते और, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी;

(सी) ऋण शुल्क जिसके लिए राज्य उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज, डूबती निधि शुल्क और मोचन शुल्क, और ऋण जुटाने और सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय शामिल हैं;

(डी) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में व्यय;

(ई) किसी भी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी फैसले, डिक्री या पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि;

(एफ) इस संविधान द्वारा, या राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा घोषित कोई अन्य व्यय।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 201

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 200 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 198

 

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