भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ट
पंचायतों के चुनाव
- (1) पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।
- (2) किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे:परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से और समान आधारों पर ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (3) किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसा कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगा, जो खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।
- (4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या उनसे संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।
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