जगदलपुर। कोड़ेनार थाना क्षेत्र के बड़ेकिलेपाल धोबीपारा निवासी आरोपी संजू पोयामी ने पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में अपने ही गांव के ग्रामीण अनित पोयामी पर कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला कर हत्या कर दी। न्यायालय ने उसे हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने बताया कि रात 28 मार्च 2018 की दोपहर 3 बजे बंजारिन पुल के नीचे अनिल अपने साथी पांडुराम के साथ शराब पी रहा था। इसी बीच आरोपी संजू वहां पहुंचा और मृतक से मारपीट करने लगा। मौके पर मौजूद पांडुराम और रैतू ने बीच-बचाव किया और झगड़ा शांत करवाया, इसके बाद सभी नाले में नहाने चले गए। नहाने के बाद मृतक अनिल कपड़े धो रहा था, इसी बीच आरोपी संजू वहां कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और अनिल पर सांघातिक प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
आरोपी ने पांडूराम को भी मारने दौड़ाया था, उसने भागर अपनी जान बचाई और अपने भाई के घर चला गया। कोड़ेनार थाने में सुकमती पोयामी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया था कि उसे शक था कि मृतक का उसकी पत्नी से अवैध संबंंध है, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रकरण से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी को भादंसं की धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रूपए का अर्थदंड सुनाया।