रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में युवक की गिरफ्तारी हुई हैं। पीडिता ने थाना टिकरापारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह वर्ष 2023 में पंचपेडीनाका स्थित आई.वी.व्हाय. होटल में काम करती थी जहां पर चंद्रकांत साहू उर्फ चंदू पिता विष्णु राम साहू उम्र 29 साल सा0 छोटे करेली वार्ड नंबर 12 थाना मगरलोड जिला धमतरी छ0ग0 भी काम करता था जिनसे उनका अच्छा दोस्ती हो गया। धीरे धीरे उनका दोस्ती प्यार में बदल गया फिर चंद्रकांत साहू उन्हे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतगत स्थित होटल में लेजाकर उसके इच्छा के विरूद्ध उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया।
उनके बिना जानकारी के नग्न फोटो वीडियों लेकर उसे दिखाकर ब्लैकमेलिंग कर 02-03 बार शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी बार बार पीडिता को शारीरिक संबध बनाने हेतु दबाव बनाना शुरू कर दिया नही आने पर वीडियों व फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेंलिंग कर अवैध रूप से रकम की मांग करने लगे और पीडिता का नग्न वीडियों फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 281/24 धारा 376, 376(2)एन, 384 भादवि एवं 67(ए) आई.टी.एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण के फरार आरोपी के गिरफ्तारी हेतु उनके निवास छोटे करेली थाना मगरलोड धमतरी छ.ग. में जाकर दबिस दिया गया आरोपी नही मिला जिसके बाद आरोपी के मोबाईल नंबर का काॅल डिटेल व टाॅवर लोकेशन बार बार सायबर सेल से प्राप्त कर लोकेशन पर दबिस दिया गया किन्तु आरोपी लगातार अपना सकूनत बदल रहा था जिसके कारण आरोपी तक पुलिस टीम पहुंच नही पा रही थी टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीर से आरोपी के संबंध में पूछताछ कर टावर लोकेशन के आधार पर उनके छूपने के संभावित स्थानों पर दबिश देकर घेराबंदी किया गया आरोपी को पुलिस के आने का अंदेशा होने पर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे टीम के सदस्यो द्वारा बडी मस्सकत कर घेराबंदी कर आरोपी को पकड कर दिनांक 07.04.2024 को अपराध क्रमांक 281/24 धारा 376, 376(2)एन, 384 भादवि एवं 67(ए) आई.टी.एक्ट में गिरफ्तार किया गया।