पंजीकृत किसानों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं, नवीन के लिए आवेदनों का सत्यापन हेतु कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विस्तार अधिकारी अधिकृत

JJohar36garh News|खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में  किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल  में किया जाएगा । कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने नवीन पंजीयन  हेतु आवेदन का सत्यापन, परीक्षण हेतु ग्रामीण कृषि  विस्तार अधिकारी,ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी को अधिकृत किया है ।  वारिसान पंजीयन पोर्टल में दर्शित प्रक्रिया के अनुसार तहसीलदार द्वारा कृषकों से प्राप्त आवेदनों का 15 दिवस के अंदर पंजीयन किया जाएगा ।
 नवीन पंजीयन हेतु कृषक द्वारा ऋण पुस्तिका, बी1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति का परीक्षण, सत्यापन संबंधित ग्रामीण विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यानकी विस्तार अधिकारी के पास जमा कराना होगा । खरीफ वर्ष 2020-21 के पंजीकृत कृषकों का डेटा कैरी फारवर्ड होकर एकीकृत किसान पोर्टल में आ जायेगा। उन्हें नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नही है। संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज, डुबान क्षेत्र के कृषकों का पंजीयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा । इसके लिए पोर्टल में लिंक अलग से दिया जाएगा । पंजीकृत किसानों के डेटा बेस को खरीफ वर्ष 2021 -22 में उपयोग करने के लिए कैरी फारवर्ड किया गया है। कृषक यदि रकबा में संशोधन नही करना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु किसी कारण से रकबा संशोधन कराना चाहते है तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर संशोधन करवा सकते है । ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी को कृषक के आवेदन संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में कृषक से आवेदन प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
नवीन पंजीयन हेतु किसान आवेदन के  साथ आवश्यक दस्तावेज  ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकेगा। किसान के आवेदन अनुसार (एकीकृत किसान पोर्टल) ग्रामीण विस्तार अधिकारी  द्वारा सत्यापन ,परीक्षण पश्चात सहकारी  समिति  द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी ।

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