पामगढ़ नायब तहसीलदार की शिकायत के बाद पटवारी गिरफ्तार

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JJohar36garh News|जांजगीर जिला के पामगढ़ नायब तहसीलदार अभिजीत राजभानु के लिखित शिकायत के बाद हल्का पटवारी नंबर 23 पटवारी देवेन्द्र कुमार साहू के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्र 244/22 धारा 384 भादवि का अपराध दर्ज किया गया है। प्रारंभिक विवेचना के उपरांत पामगढ़ के द्वारा आरोपी देवेन्द्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर दिनांक 01.06.22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

धारा 384 आईपीसी– ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए दण्ड। , IPC Section 384 ( IPC Section 384. Punishment for extortion ) भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार, जो कोई ज़बरदस्ती वसूली करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा

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