आर्टिकल – 104

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 104

भारतीय संविधान अनुच्छेद 104 (Article 104) अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित ...