भारतीय संविधान अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने मत देने के लिए शास्ति

भारतीय संविधान अनुच्छेद 104

(Article 104)

अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

 

 

भारतीय संविधान, विवरण 

यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 103, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 92, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने