Indian Constitution
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 104
भारतीय संविधान अनुच्छेद 104 (Article 104) अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 103
भारतीय संविधान अनुच्छेद 103 (Article 103) सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय भारतीय संविधान, आर्टिकल – 103 विवरण (1) यदि ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 102
भारतीय संविधान अनुच्छेद 102 (Article 102) सदस्यता के लिए निरर्हताएँ भारतीय संविधान अनुच्छेद 102, विवरण (1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 101
भारतीय संविधान अनुच्छेद 101 (Article 101) स्थानों का रिक्त होना (1) कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 100
भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 (Article 100) सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति (1) ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 99
भारतीय संविधान अनुच्छेद 99 (Article 99) सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान अनुच्छेद 99 विवरण संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 98
भारतीय संविधान अनुच्छेद 98 (Article 98) संसद् का सचिवालय (1) संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा: परन्तु इस खंड की किसी ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 97
भारतीय संविधान अनुच्छेद 97 (Article 97) सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य सभा के सभापति और उपसभापति ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 96
भारतीय संविधान अनुच्छेद 96 (Article 96) जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ...
भारतीय संविधान, आर्टिकल – 95
भारतीय संविधान अनुच्छेद 95 (Article 95) अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या ...