johar36garh (Web Desk)| छत्तीसगढ़ में आगामी 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी जगहों पर नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं | इस संबंध में राज्य शासन ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देशित किया है |
इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए राज्य शासन के समस्त विभागों के विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।